'रिव्यू'- राजस्थान अकाउंटस व सर्विसरूल्स तथा कार्यालय पध्दति | Review Rajasthan Accounts Va Service Rules Tatha Karyalay Paddhati

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Review Rajasthan Accounts Va Service Rules Tatha Karyalay Paddhati by रिधकरण सिंह - Ridhkaran Singh

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पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

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७ लैखापाल ने शौघ्रतापूव॑क उसे अविक्त न किया हो, श्रन्य डिसी कार्य के लिये निस्सति की आग प्रदान नहीं करेगा | अनियमित निम्यृतियों को बचाने के लिये निम्नलिखित तरीके हैं- (१) कोप्रागार अविकारी किसी उद्देश्य के लिये निम्खुति के लिये आज्ञा नदी देगा जब्र तक कि निम्यति के लिये (७101 किसी ऐसे व्यक्ति द्वार ऐसे फार्म में ऐसे चेकों में कोध्रागार अधिकारी द्वारा सतोपप्रद रूप से प्रस्लुत न किया गया हो, जैसा कि मद्ालेखापाल से परामर्श करने के बाद सरकार नियत करे, प्रस्तुत नही किया जाता है | (२) कोषागार में प्र्खुत मार्गों पर भुगताने करने के लिये कोपागार अविकारी को कोई समान्य अधिकार नहीं है । इन नियमों के श्रन्तर्गत या द्वारा प्राविकृत उसके भुगतान करने के अधिकार अत्यंत सीमित होने के नाते, यदि किसो प्रकार की माग उस भुगतान के लिये भ्रस्तुत की जाती है, जो मदलेखापाल से प्राप्त विशेत् आदेशों के अन्तर्गत नही आने है, कोपागार अधिकारी भुगतान करने से ४७४)॥०४४॥५ के श्रभाव में इन्कार कर देगा भुगतान स्वीकृत करने के सरकारी आदेश के अ्रन्तगंत कोपागार श्रथिकारी को कार्य ( स्वीकृत ) करने का अधिकार नहीं ই, অন तक कि इस प्रकार का आदेश भुगतान करने को उसके लिये असदिग्ध (5७7९४) आदेश न हो और यद्दा तक कि आवश्यकता की अनुप- स्थिति में इस प्रकार के विशेष आदेश महाल्लेखाप्राज्ञ के मार्उत भेजे जाने चाहिये । (३) सरिग्ध कूलेम (१1890:90 ०४४77) को कोग्गार अधिकारी पास नही करेगा । बह क्लेम करने बाते को कदेगा ॐ यद्‌ मामला महा- लेखापाल को वह प्रस्तुत करे | (४) रुफफ़ारी अधिकारी के अयदाशकालीन वेतन जिसे वह भारत




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