औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम | Aushadhi Avam Prasadhan Samgree Adhiniyam

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Book Image : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम  - Aushadhi Avam Prasadhan Samgree Adhiniyam

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पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

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१९४० का २४ वां अधिनिधम वि [ भारतीय चिवान सभा द्वारा पारित ] (१० भ्रप्ेल १६४० फो महाराज्यपाल (वाय्सराय) की श्रबुसति मिली) १९५५ के अधिनियम सरया २ हारा सशोधित [ भारतीय लॉक सभा द्वारा पारित ] (१४ श्रम्रेल १६५५ को राष्ट्रपति की श्नुमति सिली) १६६० के लघिनियमरास्पा ३५ द्वारा संशोधित [ भारतीय लोक सभा द्वारा पारित ] (१४५ सितम्बर १६६० फो राष्ट्रपति को अनुमति मिली) १९६२ फे अधिनियम सस्या २१ द्वारा सशोधित [ भारतीय लोक राभा द्वारा पारित ] (२७ जून १९६२ को राष्ट्रपति फी श्रनुमति मिली) १६६४ के अर्घिनियम सख्या १३ दारा सशोधित [ भारतीय लोकसभा टारा पारित ] [ १२ मई १६६४ को राष्ट्रपति की श्रनुसति सिली ] श्ौषधियों एव प्रसाधन सामग्रियों के श्रायात, निर्माण, वितरण एव विक्री के नियमन हेतु एव श्रघिनियम । वयोकि औपधियों एवं प्रसाधन सामग्रियों का आयात, निर्माण, वित्तरण एवं बिक्री का नियमन वाछनीय है , और चूकि सभी प्रातों की विधान सभाये भारत सरकार के अधिनियम सन १९६३४ की धारा १०३ के पक्ष मे प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं अत उपरोक्त वाणित विपयो मे से ऐसे विपयो तथा उनके सहायक विपयो के सम्बन्ध में जैसे कि उपरोक्त अधिनियम की सातवी अनुसूची को द्वितीय सूची मे प्रगणित हैं, यह अधिनियम निम्न प्रकार से गठित किया जाता है --- श्ध्याय-- १ (प्रारम्भिक ) हि १--सक्षिप्त नाम, विस्तार एव प्रारम्भ--(१) यह अधिनियम औौपघिक एव प्रसाधन सामग्री (कार्स्मटिक्स) मधिनियम, १६४० पुकारा जा सकता है । (२) जम्मू एव काइमीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत मे यह लागू होगा । (३) यह तुरन्त प्रवु्त हो जायेगा, लेकिन इसका तीसरा अध्याय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र (गज़ट) में इस सम्बन्घ में अधिमूचित सिथि से लागू होगा तथा इसका चौधा अध्याय एक विदिष्ट राज्य मे केवल उस तिथि से लागू होगा जो उस राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे उपरोक्त प्रकार से ही अधिसू- चित की गई है । फू र--दूसरे नियमों की प्रयु्ति शवरुद्ध नही -- इस अधिनियम के प्रतिबन्घ भयानक औषधिक अधिनियम, १९६३० (उप 0्ाए8८70ए5 185 0, 1930 दे , भौर दूसरे कोई नियम जो किसी




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