राजस्थान कोषागार नियम | Rajasthan Koshagar Niyam
श्रेणी : साहित्य / Literature
लेखक :
Book Language
हिंदी | Hindi
पुस्तक का साइज :
5 MB
कुल पष्ठ :
138
श्रेणी :
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पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश
(Click to expand)7/राजस्थाब कोषागार नियम
(क). राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा श्राय के रूप में. प्राप्त
' शशि को सीधे ही निगम द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किन््हीं टिकटों के किराये
को वापिस करने के लिये व्यय किया जा सक्ता है ।
(व्य) सार्वजनिक निर्माण विभाग हारा आवश्यक चलाये जा रहे कार्यो के
सम्बन्ध में प्राप्त राजस्व की राशि को अस्थाई तौर पर सीधे ही व्यय किया जा
सकता है ।
(ट) मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा प्रकाशन के सम्बन्ध में प्राप्त राशि को
सीधे ही प्रकाशन करने प्र व्यय किया जा सकता है।
(5) मोटर-गेरेज विभाग द्वारा उनकी कारों के किराये आदि के रूप मे
प्राप्त अग्रिम राशि में से वास्तविक किराये की राशि घटाकर शेष राशि জীতী হী
वापिस की जा सकती है ।
(ड) लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अ्रजुमेर को परीक्षा शुल्क आदि के रूप
में प्राप्त डिमाण्ड-ड्राफ्ट अथवा पोस्टल-आडेर के रूप में प्राप्त धनराशि को स्टेंट बैंक
श्राफ वीकानेर एण्ड जयपुर मेँ चालू खाते मे जमा करवाया जा सकता है । प्राप्त
राशियाँ को दो दिन मे जमा कराना आवुश्यक है।
एंसी आज्ञा जिसके अनुसार राजस्व एवं विभागीय प्राप्तियों को सीधे हरी
नियोजित करने के सम्बन्ध में अनुमति दी जायेगी-वह् विशिष्ट रूप से वित्त विभाग
द्वारा प्रसारित की जायेगी ।
ट्मप्पिणीः--निय॒म 7 के प्रारम्भ मे प्रावधान किया हुआ है कि प्रत्येक राज्य
कर्मचारी अपनी शासकीय हैसियत के कारण जो राजस्व प्राप्त करता है उसे तुरन्त
ही श्र्थात् अगले 2 कार्यं दिवसों में कोषागार/वेक मं जमा करवा देना चाहिये।
जहां परिस्थितियां एंसी हों कि 2 दिन में घनराशि का जमा करवाया उाना व्यव-
वहारिक रूप में सम्भव नहीं हो तो सरकार से निर्देश प्राप्त कर विभागाध्यक्ष एंश्े
विशिष्ट मामलों मेँ राशि को जमा कराने की सीमा श्रधिकतम 5 दिन तक बढ़वा
सक्ते दहै । श्रधिकतम सीमा के उपरान्त भी इस वात का সমল रहना चाहिये क्रि
जसे ही कोई धनराशि कार्यालय अथवा अधिकारी को प्राप्त हो उसको यथा-सम्भव
निर्धारित अवधि से पूर्व ही कोषागार वैक मेँ जमा करवा देना चाहिये। सरकार
ने इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार आदेश दिये हैं
ॐ. नियम 2 .में यह प्रावधान किया हुआ है कि राजकीय आय/राजस्व
को राशि उसके प्राप्त होने के दिन से 2 दिन में अथवा अधिकतम 5 दिन में राज-
कोप में जमा हो जानी चाहिये। इस नियम के .अन्तर्गत ऐसी राशि क़े जमा कराने
को व्यवस्था को और भी, निम्न प्रकार से, स्पप्ट किया जाता हैः---
(1) जिन स्थानों प्रर कोयालय अथवा बैंक नहीं है अथवा निकट ही स्थित
चहीं हैं एवं वहुत दर हैं वहां ऐसी घनराशियां उनके प्राप्त होने के दिन से 5 दिवस
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